नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25,आदर्श आचरण संहिता के दौरान घातक अस्त्र-शस्त्र तथा विस्फोटक सामग्री लेकर आने-जाने, सभा, जुलूस पर लगा प्रतिबंध

मुंगेली । छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के कार्यक्रम जारी किए जाने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राहुल देव ने जिले में लोक परिशांति बनाए रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया एवं मतदान निर्विघ्न, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आने-जाने, सभा करने, जुलूस निकालने, आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
              कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरीत करेगा। यह आदेश मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त पुलिस अधिकारी-कर्मचारी और शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। इस आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या दल भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय होगा। इसी प्रकार संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के धारा 03 में निहित प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति, जो सम्पत्ति के स्वामी लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित कर उसे विरूपित करना दण्डनीय होगा। कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हो, मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा न मुद्रित या प्रकाशित कराएगा।

*अधिकारियों-कर्मचारियों का अवकाश प्रतिबंधित*

         नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त होने तक संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में शासकीय-अर्द्धशासकीय कार्यालयों तथा राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारियों व कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अधिकारी-कर्मचारीगण बिना संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान तथा मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे।

*लाउडस्पीकर, जुलूस, होर्डिंग लगाने हेतु अनुमति जरूरी*

      नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु जारी आदर्श आचरण संहिता के दौरान प्रचार वाहनों एवं सभाओं में लाउडस्पीकर के उपयोग, चुनाव प्रचार सभाओं के आयोजन, जुलूस निकालने की अनुमति एवं जुलूस का मार्ग निर्धारण हेतु जिला पंचायत क्षेत्र में अनुविभागीय दण्डाधिकारी मुंगेली, जनपद क्षेत्रों के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील मुख्यालय के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार को सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है।
      इसी प्रकार विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग लगाने हेतु अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर नियमानुसार अनुमति देने के लिए संबंधित ग्रामीण क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। निर्वाचन तिथि की घोषणा होने की तिथि से निर्वाचन समाप्ति की तिथि के मध्य कोई भी राजनैतिक दल के व्यक्ति, मंत्रीगण, सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारी आदि के उपयोग हेतु संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विश्राम भवनों, गेस्ट हाउस आदि के उपयोग हेतु संबधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना होगा।

*दुरूपयोग से रोकने अस्त्र-शस्त्र जमा करना अनिवार्य*

       चुनाव प्रक्रिया के दौरान दुरूपयोग से रोकने के लिए अस्त्र-शस्त्रों को जमा करना अनिवार्य है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राहुल देव ने आदेश जारी कर जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिले के सभी लाइसेंसी अस्त्र-शस्त्रधारियों को अस्त्र-शस्त्र जमा करने कहा है। जिले के सभी लाइसेंसी अस्त्र-शस्त्रधारी संबंधित पुलिस स्टेशन या शस्त्र जमा करने का लाइसेंस रखने वाले शस्त्र डीलर के पास जमा कर सकते हैं। जारी आदेश के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने शस्त्र, डीलर के पास जमा करेंगे इसकी सूचना संबंधित थाने में प्रदान करेंगे और शस्त्र डीलर इसकी जानकारी संबंधित थाने एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। यह आदेश जिले के निवासियों तथा बाहर से आए लाइसेंसधारियों पर भी लागू होगा।

Tags :

Related Posts

Advertisement

Popular Posts

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह: शिविर में 244 लोगों का बना लर्निंग लाईसेंस

लाईसेंस हेतु 24 व 31 जनवरी को भी लगेगा शिविर मुंगेली, 22 जनवरी 2025// राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 अंतर्गत कलेक्टर श्री राहुल देव के निर्देशानुसार आमलोगों का लर्निंग लाईसेंस…

आईजी डॉ. संजीव शुक्ला ने ली रेंज के पुलिस अधीक्षकों की समीक्षा बैठक

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट बिलासपुर – पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बिलासपुर डॉ. संजीव शुक्ला द्वारा आज बिलासपुर रेंज के पुलिस अधीक्षकों की अपराध समीक्षा बैठक ली गई। जिसमें जिले में…

मोटरसाइकिल चोर गिरोह के नौ सदस्य गिरफ्तार

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट बलौदाबाजार भाटापारा – मोटरसाइकिल चोरी करने वाले अंतर्जिला गैंग के चार अपचारी बालकों सहित कुल नौ आरोपी सदस्यों को गिधौरी पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय…

दो दिन मांस-मटन की बिक्री पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट रायपुर –  रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को महात्मा गांधी निर्वाण दिवस पर मांस-मटन का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित…

Get in Touch

Editor :- Yashwant Sharma

Publish from :- S/O. Kaleshwar Sharma 137 Pandariya Road Mungeli Mo Bashir Khan Ward No 15 Mungeli (N.Pa) Mungeli Chhattisgarh – 495334

Phone No :- 9329961340

Email:- mungelikibhadaas@gmail.com

Website:- www.mungelikibhadaas.com

© Copyright 2024 by Mungeli Ki Bhadaas | Designed With By Maa Techlabs